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गैंगस्टर के आरोपी को चार साल 10 माह की सजा सुनाई

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गैंगेस्टर के आरोपी को चार साल 10 माह की सजा
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कांधला। कोर्ट ने गैंगेस्टर के आरोपी को चार साल 10 माह की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी नित्यानंद राय ने बताया कि कांधला थाना पुलिस ने चोरी, लूट की वारदातों में लिप्त पाये गए आरोपी कल्लू निवासी गांव भभीसा के विरुद्ध 2015 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए कांधला पुलिस द्वारा आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को चार साल 10 माह की सजा और पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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