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Shamli News: डकैती व नाबालिग से दुष्कर्म के अलग अलग मामलों में चार मुजरिमों को सजा सुनाई

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9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुजरिम को डेढ़ माह की अल्प अवधि में ही आजीवन कारावास की सजा
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-2014 में हुई डकैती में मुकीम गिरोह के तीन बदमाशों को भी न्यायालय ने सजा सुनाई

कैराना। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान ने बताया कि 2014 में गैस गोदाम पर हुई डकैती के मामले में न्यायालय ने मुकीम गिरोह के तीन बदमाशों को साढ़े आठ-आठ साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वही दूसरे मामले में नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने मुजरिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

केस नंबर एक:

2014 में गैस गोदाम पर हथियारों के बल पर डकैती के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने मुजरिम मेहताब काना, सुंदर और नौशाद को साढ़े आठ-आठ साल के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान के अनुसार 16 नवंबर 2014 को अलीपुर रोड स्थित गैस गोदाम के कैशियर से पिस्टल की नोक पर रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। बाइक सवार बदमाश जाते-जाते पिस्टल से फायर भी कर गये थे। गैस एजेंसी के मालिक प्रेम चंद ने कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध 63, 800 रुपये लूटने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान मुकीम गिरोह का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने मुकीम गिरोह के शार्प शूटर मेहताब काना निवासी बलवा, नौशाद निवासी बलवा व सुंदर निवासी गांव अबकौर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। बृहस्पतिवार को मेहताब काना को जयपुर जेल से कोर्ट लाया गया। जबकि नौशाद को मुजफ्फरनगर जेल से और सुंदर को बिजनौर जेल से कोर्ट में लाया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने तीनों को साढ़े आठ-आठ साल के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
केस नंबर दो:

नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुजरिम को आजीवन कारावास

कैराना। नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम आदिल निवासी टिटौली थाना आदर्श मंडी शामली को आजीवन कठोर कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार 26 जून 2023 की रात एमएस फार्म हाऊस में एक शादी समारोह में एक नौ वर्षीय बच्ची अपनी दादी व चाचा के साथ शामिल होने आई थी। रात करीब 12 बजे विवाह मंडप में बच्ची अकेली ऊपर जा रही थी। इसी दौरान आदिल ने बच्ची के मुंह व गले पर हाथ रख कर उसे ऊपर एकांत में ले गया तथा दुष्कर्म किया। बाद में में फार्म हाऊस में लगे सीसीटीवी कैमरों से मुजरिम की पहचान हुई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुजरिम आदिल को कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे मुजफ्फरनगर जेल में भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की और से आठ गवाह पेश किए गए। वहीं पुलिस ने 18 दिन पहले ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम आदिल को आजीवन कठोर कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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