वायु प्रदूषण रोकने के लिए मोबाइल स्क्वॉड का गठन
शामली। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के मद्देनजर तहसील स्तर पर फसल अवशेष न जलाए जाने के उद्देश्य से एसडीएम की अध्यक्षता में तहसीलवार मोबाइल स्क्वॉड के गठन करने के निर्देश डीएम जसजीत कौर ने दिए हैं। फसल अवशेष जलाने की स्थिति में दंडित करने और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई नायब तहसीलदार व तहसीलदार करेंगे।
तहसील शामली के अंतर्गत शामली, कांधला व थानाभवन में पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम शामली और सदस्य संबंधित बीडीओ, तहसीलदार शामली, भूमि संरक्षण अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी व क्षेत्र के थानाध्यक्ष रहेंगे। कैराना तहसील में ब्लॉक कैराना, कांधला में पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम कैराना और सदस्य के रूप में बीडीओ, तहसीलदार कैराना, कृषि विभाग से उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कैराना, ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी व क्षेत्र के थानाध्यक्ष रहेंगे। तहसील ऊन में पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम ऊन और सदस्य बीडीओ, तहसीलदार ऊन, जिला कृषि अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी व क्षेत्र के थानाध्यक्ष रहेंगे।
फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग फसल कटाई से पूर्व प्रत्येक न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जनपद स्तरीय किसान गोष्ठियों और मेलों का आयोजन करेगा। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। न्याय पंचायतवार किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप पर फसल अवशेष प्रबंधन के विषय में जागरूक करेंगे। राजस्व विभाग कृषि अपशिष्ट जलाने वाले व्यक्ति से अर्थदंड वसूलेंगे। लेखपाल ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर फसल अवशेष जलाते हैं तो दोषी पाए जाने पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार तीन दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर अर्थदंड लगाएंगे। अर्थदंड नया खाता खुलवाकर जमा कराया जाएगा।
बीडीओ अपने क्षेत्र के सभी प्रधानों व सचिवों के माध्यम से किसानों के फसल अवशेष जलाने पर लगने वाले अर्थदंड की जानकारी देंगे। किसी ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाने की घटना पर ग्राम प्रधान और सचिव की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। जिला गन्ना अधिकारी अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों और गन्ना समितियों व चीनी मिलों के साथ इस संबंध में बैठक कर गन्ने की पत्ती जलाने व अर्थदंड और पराली के खेत में ही प्रबंधन के लाभ से अवगत कराने के साथ गन्ना समितियों और चीनी मिलों के माध्यम से वेस्ट डीकंपोजर का वितरण कराएंगे।