कैराना (शामली)। साइकिल पर खेल दिखाने के दौरान गांव में आकर युवती का अपहरण करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू निवासी गांव ऊझा, पानीपत को पांच साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 5 सितंबर 2021 को झिंझाना क्षेत्र के एक गांव में सोनू निवासी गांव ऊझा जनपद पानीपत साइकिल पर खेल दिखाने आया था। इस दौरान सोनू गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले गया था। युवती के पिता ने 9 सितंबर 2021 को थाना झिंझाना पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी सेानू को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष की और से पांच गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू को 5 साल के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
13जेएनडी20: नवनियुक्त प्रधान यशपाल सूरी का अभिनंदन करते हुए वरिष्ठ नागरिक। संवाद