कैराना। पुलिस पर फायरिंग के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने मुजरिम मोहसिन निवासी गांव तीतरवाड़ा थाना कैराना को पांच वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सोमपाल सिंह ने बताया कि तीतरवाड़ा निवासी मोहसिन वर्ष 2010 में हत्या के मामले में फरार रहा था। छह जुलाई 2010 को कैराना पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी थी। इसके बाद वह फरार हो गया था। हालांकि हत्या के मुकदमे में मोहसिन जमानत पर है। इसके बाद पुलिस पर जानलेवा हमले में मोहसिन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मोहसिन को सजा सुनाई। संवाद