कैराना। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2013 में शामली कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई थी। पीड़िता के परिजन की ओर से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। घटना में कंडेला गांव के सुनील को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि मंगलवार को कैराना स्थित एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया, जिसे पांच वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।