शामली। देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत जिले की शहर कोतवाली में पहली रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस प्रकरण में मिठाई विक्रेता चाचा-भतीजे पर दुकान में घुसकर लाठी डंडों व लोेहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में चार नामजद व 10-12 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
एक जुलाई से देश में नए भारतीय नागरिक संहिता के तहत नई धाराएं लागू हुई हुई है। जनपद में शहर कोतवाली में नई धाराओं के तहत पहली रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी अंकुश मलिक की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उनकी अजंता चौक के निकट मिठाई की दुकान है। सोमवार कोसुबह करीब 11 बजे वह और उसका चाचा पुष्पेंद्र अपनी दुकान पर थे। उसी समय दुकान के बराबर में जूस की दुकान करने वाले असलम निवासी मोहल्ला नानूपुरा से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद असलम अपने भाईयों महबूब, महताब, बादशाह अपने 10-12 लोगों के लेकर उनकी दुकान के अंदर घुस गया। आरोपियों ने लाठी डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर उसे व उसके चाचा पुष्पेंद्र को घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आसपास के दुकानदारों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौेके से चले गए। घायल चाचा-भतीजे का अस्पताल में उपचार कराया गया। कोतवाली पुलिस ने बताया तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191 (3), 115 (2), 333, 352 व 451(3) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक पहले यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 452, 504, 506 के तहत दर्ज किया जाता था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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संजीव शर्मा