कैराना। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा वर्मा ने दोषी पाए जाने पर गैंगस्टर के चार मुजरिमों को सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक मुजरिम पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि छह जनवरी 2021 को रेलवे पुलिस थाना शामली में आशु निवासी कसेरवा थाना शाहपुर, राहुल उर्फ काला उर्फ शाका और रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा निवासी गांव असारा थाना रमाला जनपद बागपत, शोएब निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर बागपत के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा वर्मा ने दोषी पाए जाने पर मुजरिम आशु, राहुल उर्फ काला उर्फ शाका, शोएब और रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा को 28 माह के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद