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फेस मास्क हुआ अनिवार्य, बाजार में ट्रिपल लेयर उपलब्ध

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फेस मास्क हुआ अनिवार्य, बाजार में ट्रिपल लेयर उपलब्ध
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शामली। कोरोना वायरस रोकथाम और बचाव के लिए जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा किसी साफ कपडे़ से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर फिर प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर/मुंह नाक ढ़कने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का फिर से प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ करने के बाद ही करें। एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किए जाने संस्तुति की है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उप्र. एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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