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Shamli News: विक्रेता, डीलर व कंपनी पर 1.20 लाख रुपये अदा करने का सुनाया फैसला

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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने दूषित पेय पदार्थ की बिक्री के मामले में विक्रेता, डीलर और निर्माता कंपनी को 1.20 लाख रुपये अदा करने का फैसला सुनाया है।
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मोहम्मद इमरान निवासी मोहल्ला आलकलां कैराना ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में 18 जनवरी 2016 को परिवाद दायर कराया था। इसमें उसने 19 अप्रैल 2015 को मोहल्ले में महताब प्रोविजन स्टोर से माउंटेन ड्यू 200 एमएल की 10 बोतल खरीदी थीं। इसमें एक बोतल में कचरा पाया गया था, जो उपभोक्ताओं के जीवन व सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इस कोल्ड ड्रिंक का निर्माण माल के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर किया गया। परिवादी का कहना है कि कचरा मिश्रित कोल्ड ड्रिंक की बोतल की शिकायत विक्रेता महताब से की तो उसने बताया कि वह कोल्ड ड्रिंक की बोतले पेप्सी कंपनी के अधिकृत डीलर मैसर्स सार्थक एजेंसी देवी मंदिर मार्ग कैराना के प्रोपराइटर नितिन मित्तल से खरीदता है। उसकी इस शिकायत पर विक्रेता ने डीलर व निर्माता कंपनी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक विनिर्माण कंपनी नोएडा के प्रबंधक को नोटिस भेजा गया। विक्रेता की तरफ से इस बाबत डीलर व निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा गया था। आयोग ने परिवाद को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई की। आयेाग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अभिनव अग्रवाल ने सुनवाई पूरी करने के बाद परिवादी को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के 15 हजार रुपये, परिवाद व्यय के 10 हजार रुपये परिवादी को भुगतान के लिए और निर्माता कंपनी पर अनुचित व्यवहार के लिए 50 हजार रुपये और दूषित पेय पदार्थ निर्माण करने के कारण उत्पाद दायित्व के अधीन 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा विक्रेता व डीलर को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए संयुक्त रूप से 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। आयोग ने कहा अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी।
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