शामली के कैराना में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने हथियार के दो सप्लायरों को तीन वर्ष की कैद सुनाई है। अदालत ने दोनों सप्लायरों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड अदा नहीं करने एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
25 दिसंबर 2014 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा सीमा यमुना पुल पर छापा मारा था। पुलिस ने पानीपत की और से आ रहे बाइक सवार आरिफ व जीशान निवासी तीतरवाड़ा की तलाशी ली, तो पुलिस ने आरिफ के बेग से 6 पिस्टल व जीशान के बेग से 5 पिस्टलें बरामद की। साथ ही पुलिस ने दोनों के पास से सात कारतूस 32 बोर व दो कारतूस, 32 बोर के खोखे भी बरामद किए थे। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने दोनों के विरुद्ध कोतवाली कैराना में मुकदमा दर्ज कराया था।
पूछताछ के दौरान मुजरिमों ने बताया था कि वे मध्यप्रदेश के मुंगेर कस्बे से पिस्टलें लाकर यहां सप्लाई करते हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में चार गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरिफ व जीशान निवासी तीतरवाड़ा को तीन-तीन साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपयेे का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शराब पीने से युवक की मौत
ऊन। गांव हरसाना निवासी राजबीर सैनी के यहां कई वर्षों से बिहार का रहने वाला युवक राजू नौकरी कर रहा था। बुधवार शाम राजू घर से खेत पर सोने के लिए गया था, लेकिन सुबह के वक्त घर नहीं लौटा। किसान ने खेत पर जाकर देखा तो राजू मृत अवस्था में मिला। गांव वालों का कहना है कि राजू ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि राजू कई वर्षों से किसान के यहां नौकरी कर रहा था। उसके घर का पता किसी को नहीं पता, किसान के यहां आने के बाद वह कभी अपने घर नहीं गया।