गांव सुन्ना में शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती पुलिस।
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शामली के गांव सुन्ना में शराब पीने से दो लोगों की मौत के मामले में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी एसडीएम शामली को सौंपी गई है। 15 दिन में जांच करके रिपोर्ट भेजनी होगी। उधर, मृतक सोमपाल के भाई के अलावा आबकारी इंस्पेक्टर ने भी शराब विक्रेता देवेंद्र के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
बृहस्पतिवार की रात कांधला क्षेत्र के गांव सुन्ना में शराब पीने से त्रिपाल (62) और सोमपाल (42) की मौत हो गई थी। त्रिपाल सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार की सुबह कर दिया गया था, जबकि सोमपाल का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गांव लाकर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में सोमपाल के भाई पप्पू की तरफ से गांव सुन्ना निवासी देवेंद्र के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। कांधला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दीं, लेकिन वह हाथ नहीं आ सका। आबकारी निरीक्षक रविशंकर की तरफ से भी कांधला थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें गांव सुन्ना निवासी देवेंद्र के खिलाफ 60ए आबकारी अधिनियम लगाया गया है। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने भी जांच बैठा दी है। जांच एसडीएम शामली करेंगे, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे।
मौत का कारण नहीं चला पता, विसरा सुरक्षित
सोमपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सीओ कैराना राजेश तिवारी ने बताया कि मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के बाद चिकित्सकों ने विसरा सुरक्षित कर दिया है। विसरा को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। इससे ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
कांधला पुलिस ने 32 स्थानों पर दबिश
शराब पीने से दो लोगों की मौत होने पर कांधला पुलिस भी हरकत में आ गई है। शनिवार को कांधला थानाध्यक्ष ने तीन उपनिरीक्षक और 10 कांस्टेबलों की टीम बनाकर अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान गांव सुन्ना, गढ़ीश्याम, गढ़ी दौलत, एलम, नाला, गंगेरू और अंबेहटा सहित अन्य गांवों में करीब 32 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस को कहीं पर भी अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब नहीं मिल पाई। थाना प्रभारी ओपी चौधरी ने बताया कि जो लोग अवैध रूप से शराब बेचते या बनाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।