कांधला। प्रशासन से अनुमति लिए बगैर ही गंगेरू गांव में सभा करने पर बसपा प्रत्याशी फंस गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया है।
आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई। इसके चलते राजनीतिक सभा या अन्य किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी है, मगर बृहस्पतिवार को शामली विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम ने कांधला क्षेत्र के गांव गंगेरू इस्लामपुर घसौली, खेड़ा कुरतान, गढ़ी मियां, चढ़ाव, गढ़ीश्याम सहित कई गांव का दौरा करते हुए जनसंपर्क किया।
वहीं, दोपहर बाद गांव गंगेरू के शिव मंदिर परिसर में बिना अनुमति के चुनावी सभा का आयोजन किया था। सभा में बसपा प्रत्याशी के अलावा सहारनपुर कोआर्डिनेटर वीर सिंह, विधानसभा महासचिव कृष्णपाल जाटव, कमल, नरेंद्र, हाजी इरफान, अरुण जैन, मुस्तफा, अरमान, तनवीर सदाकत सहित मौजूद थे।
प्रशासन से अनुमति के बगैर सभा करने की सूचना पर पुलिस ने मामले में जांच कराई। शुक्रवार को एसएसआई मोहम्मद यूसुफ खां की तहरीर पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन करने के संबंध में धारा 188 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। कार्यवाहक थाना प्रभारी मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि बसपा प्रत्याशी द्वारा गांव गंगेरू में बिना अनुमति के सभा करने की सूचना मिली थी, जांच में उसकी पुष्टि हुई। इसके बाद ही बसपा प्रत्याशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।