कैराना। तीन माह पूर्व तीतरवाड़ा निवासी चार बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना ही दो बच्चों की मां के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट मैरिज से पहले ही महिला के पति ने उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपत्ति लगाते हुए बताया था कि महिला से उसकी 2008 में शादी हुई थी और उनका तलाक नहीं हुआ है। इस पर उपजिला मजिस्ट्रेट ने कोतवाली में आरोपी यूनुस और महिला के अलावा दो गवाहों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी यूनुस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं, जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने महिला के पति के घर पहुंचकर धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी यूनुस को गिरफ्तार करके शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया।