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Shamli News: न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में 3 मुजरिमों को सजा सुनाई

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कैराना। न्यायालय ने चोरी सहित चार अलग-अलग मामलों में तीन मुजरिमों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2021 में कैराना कोतवाली पुलिस ने आमिर निवासी गढ़ी तालाब को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुजरिम आमिर को 9 माह के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2023 में झिंझाना क्षेत्र के गांव टपराना निवासी शाहनवाज को कैराना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मुजरिम को 8 माह 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा 2023 में कैराना पुलिस ने अभिषेक निवासी मोहल्ला आलकलां को चोरी, माल बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया था। मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। कोर्ट ने मुजरिम अभिषेक को 7 माह के कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी वर्ष चोरी की संपत्ति को छिपाने के दूसरे मामले में उक्त अभिषेक को कोर्ट ने 7 माह के कारावास और 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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