कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई।
2022 में थाना गढ़ी पुख्ता पर भारत निवासी गांव हो यारपुर थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2011 में थाना कांधला पर सत्यपाल सिंह निवासी गांव नाला थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद