कैराना। न्यायालय ने छह अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई।
2022 में थाना झिंझाना पर गुरप्रीत सिंह निवासी दभेडी थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे तीसरे, चौथे और पांचवें मामले में 2023 में थाना कांधला पर समीर निवासी खंद्रावली के विरुद्ध चोरी के चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को चारों मामलों में जेल में बिताई अवधि के कारावास और कल 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2009 में थाना कांधला पर चाहत निवासी टपराना थाना झिंझाना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 25 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद