अदालत से
कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा सुनाई।
2024 में थाना भवन पर देवीदास उर्फ नुक्कड़ निवासी मौला शाह विलायत थाना भवन के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2022 में शामली कोतवाली पर सुनील निवासी गांव मसावी थाना थानाभवन के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2023 में थाना थानाभवन पर जावेद, जीशान, नसीर और अंसार निवासी मोहल्ला शाह विलायत के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने चारों दोषियों को 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2022 में थाना थानाभवन पर जुबेर निवासी अस्पताल कॉलोनी थाना भवन के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।