कैराना। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। 2012 में थाना थाना भवन पर प्रदीप निवासी लतीफगढ़ थाना भवन के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2013 में थाना झिंझाना पर बिजेंद्र उर्फ बिल्ला निवासी बान्नीपुर झिंझाना के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2019 में थाना झिंझाना पर सतबीर निवासी चौन्दाहेडी थाना झिंझाना के विरुद्ध वायु प्रदूषण के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।