पालिका ईओ के खिलाफ शासन से आरोप पत्र जारी
शामली। नगरपालिका परिषद शामली के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ शासन ने आरोप पत्र जारी किया है। शासन के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
शहर के मोहल्ला लाजपतराय निवासी ओमप्रकाश शर्मा ने कुछ समय पहले डीएम जसजीत कौर, राज्यपाल और शासन को भेजे शिकायती पत्र में अवगत कराया था कि नगरपालिका शामली में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य के लिए सात दिसंबर 2020 को विभिन्न शर्तों के साथ टेंडर निकाले थे, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त को मुख्य रूप से अनिवार्य किया गया था। आरोप है कि पालिका के ईओ सुरेंद्र सिंह ने मैसर्स अजय कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिलीभगत कर नगर पंचायत सुमेरपुर (हमीरपुर) के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और उसके फर्जी सत्यापन के आधार पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के ठेके को संचालित कराकर वित्तीय अनियमितता बरती। इसके अलावा मृत पशुओं के निस्तारण हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में डीएम ने 20 जून को ईओ के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि उनकी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शासन के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने ईओ सुरेंद्र सिंह को पद के दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने और कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए सोमवार को आरोप पत्र जारी किया है। प्रमुख सचिव ने इस प्रकरण में सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में पालिका के ईओ सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई पत्र नहीं मिला है।