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बगैर अनुमति शादी में भी नहीं बजेगा बैंडबाजा

Mon, 15 Jan 2018 11:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ शामली
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कलक्ट्रेट में एडीएम से शिकायत करते बैंडबाजा संचालक। - फोटो : अमर उजाला
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शामली में शादी समारोहों में भी बगैर अनुमति बैंडबाजा नहीं बज पाएगा। नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए चल रही कवायद के बीच बैंडबाजा संचालकों में बेचैनी बढ़ गई है। वह अधिकारियों के पास पहुंचकर जानकारी कर रहे हैं कि अब बैंडबाजा कैसे बजेगा। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया था। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति वाले लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा था। 15 जनवरी के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। एक तरफ जहां धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही हैं। वहीं बैंडबाजा संचालक भी परेशान घूम रहे हैं। सोमवार को शामली से हीरा बैंड सहित कई बैंड बाजा के संचालक कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र देकर कहा कि शादियों में रोजाना ही बैंडबाजे बुक होते हैं, ऐसे में बैंडबाजा की अनुमति कौन लेगा। एडीएम शिव बहादुर सिंह ने कहा कि अनुमति के लिए शादी अथवा अन्य समारोह करने वालों को अनुमति लेनी होगी। उसमें बताना होगा कि बैंडबाजे का रूट क्या होगा और किस समय से किस समय तक बैंडबाजा बजाया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच किसी भी बैंडबाजा अथवा डीजे के संचालन को अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच दिन में ही बैंडबाजा बजाया जा सकता है। अनुमति लेने के आखिरी दिन उमड़ी रही भीड़ शामली।धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगवाने की अनुमति लेने के लिए सोमवार को आखिरी दिन रहा। सुबह से ही थाना और सीओ ऑफिस पर अनुमति के लिए रिपोर्ट लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। शासन के आदेश पर जिले में सभी थानाक्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थलों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। साथ ही यह भी तय था कि 15 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसी के चलते धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक थाने और सीओ ऑफिस पर भीड़ लगी हुई है। सोमवार को आखिरी दिन था। पुलिस अनुसार अभी तक शामली कोतवाली में करीब सौ तथा आदर्श मंडी थाने में 60 से ऊपर प्रार्थना पत्रों अनुमति के लिए आए है। सीओ का कहना है कि अब पुलिस मंगलवार से इस संबंध में अवैध रूप से जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाए जाते है, उन पर कार्रवाई करेगी।
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