कैराना। पिछले कुछ माह से कैराना क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंस धारक अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण कराने के लिए तहसील के चक्कर काटने पर मजबूर है। एसडीएम इंद्र सैन यादव ने बताया कि पांच अक्तूबर 2015 के जिलाधिकारी के आदेश के बाद शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण तहसील स्तर पर नहीं किया जा रहा है। इसके लिए लाइसेंस धारी को जिला स्तर पर आवेदन करना होगा।
पहले से जमा नवीनीकरण के आवेदनों को शामली जमा कराये जाने की बात कहकर उनके कार्यालय से लौटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारकों को राष्ट्रीय डाटा बेस साफ्टवेयर पर फीड करके यूआईएन (यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर) दिया जाएगा। यह नंबर मिलने के बाद ही शस्त्र लाइसेंस वैध माना जाएगा।