दिव्यांगों की पेंशन में आधार प्रमाणीकरण 15 सितंबर तक होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। दिव्यांगजन सशक्तीरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन में आधार प्रमाणीकरण 15 सितंबर तक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
सीडीओ शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थी स्वयं या किसी साइबर कैफे, जनलोकवाणी केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प में जाकर मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई व्यवस्था में यह सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यदि लाभार्थी के आधार कार्ड व विभागीय डेटा बेस में भिन्नता है और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। ऐसे में विभागीय डेटा बेस में परिवर्तन कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन द्वारा पेंशन में आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करते समय कठिनाई होती है तो विकास भवन में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में बैंक पासबुक, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होकर आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं।