शामली।
ई-वे बिल के माध्यम से अब व्यापारियों को अपना वाणिज्यकर ऑनलाइन अदा करना होगा। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग की वेबसाइट ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर एके दोहरे ने बताया कि दस अगस्त से शासन ने माल के परिवहन के लिए ई-बिल की व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के लिए पंजीकरण कराने के लिए पंजीकृत व्यापारियों को जीएसटीएन तथा अपंजीकृत व्यापारियों को आधार कार्ड और पैन कार्ड से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए विभागीय वेबसाइट का प्रयोग करना होगा तथा अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। पांच हजार तथा उससे ऊपर का माल प्रदेश से बाहर से आयतित करने पर ई-वे बिल एक, प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर एक लाख या उससे अधिक मूल्य के माल का परिवहन करने जैसे मेथा ऑयल, सुपाड़ी, लोहा, इस्पात, खाद्य तेल व वनस्पति घी आदि के लिए ई-वे बिल दो, ई-कामर्स आपरेटर्स द्वारा अधिकृत कोरियर के लिए ई-वे बिल तीन, टीडीएफ-1 में प्रदेश के बाहर से प्रदेश के बाहर तथा राज्य में प्रवेश पर पांच हजार तक के मॉल और राज्य से निकासी किए जाने के संबंध में टीडीएफ-2 का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि ई-वे बिल का प्रयोग नहीं करेगा तो जांच की जाएगी और पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।