शामली। एडीएम वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार शुक्ल ने बताया कि प्लास्टिक कैरीबैग, थर्मोकोल से निर्मित उत्पाद, प्लास्टिक के गिलास, प्लेट आदि से पर्यावरण को क्षति हो रही है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित उत्पाद जैसे गिलास, प्लेट आदि का उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या विक्रय नहीं करेगा। ऐसा कार्य करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के के तहत अपराध मानकर संबधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थान प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में इस पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि 26 जून को नगरपालिका परिषद क्षेत्र में एक व्यक्ति से 20 ग्राम पॉलिथीन जब्त कर 200 रुपये, नगर पालिका परिषद कैराना में पांच व्यक्तियों से 170 ग्राम पॉलिथीन जब्त कर 1700 रुपये, नगर पंचायत बनत में एक व्यक्ति से 4.5 किलो ग्राम पॉलिथीन जब्त कर 10 हजार रुपये, नगर पंचायत थानाभवन में एक व्यक्ति से 100 ग्राम पॉलिथीन जब्त कर 500 रुपये, नगर पंचायत जलालाबाद में दो व्यक्तियों से 40 ग्राम पॉलिथीन जब्त कर 400 रुपये, नगर पंचायत एलम में एक व्यक्ति से 30 ग्राम पॉलिथीन जब्त कर 100 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।