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बीएस-4 के 148 दुपहिया वाहनों का नहीं होगा पंजीकरण

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शामली। जनपद में बीएस-4 मानक के दुपहिया 148 वाहनों का पंजीकरण परिवहन विभाग में नहीं हो सकेगा। इसके चलते इन वाहनों का संचालन अवैध माना जाएगा।
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बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। कोरोना की वजह से अप्रैल माह में 10 दिन का समय पंजीकरण के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों ने 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस-4 मानक वाले वाहनों का परिवहन विभाग में पंजीकरण नहीं कराया। तय समय सीमा निकलने के कारण अब इन वाहनों का परिवहन विभाग कार्यालय में पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मुंशीलाल ने बताया कि जिले में 148 बीएस-4 मानक वाले दुपहिया वाहन ऐसे है, जिनका विभाग में पंजीकरण नहीं हुआ है। अब इनके पंजीकरण की समय सीमा निकल चुकी है, इसलिए अब इन वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाएगा। बिना पंजीकरण कराए इन वाहनों का सड़कों पर संचालन किया जाना अवैध माना जाएगा। जो वाहन बिना पंजीकरण के पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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