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मतदान के 4

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शामली। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रथम चरण में 22 नवंबर को मतदान होना है। इस लिहाज से 48 घंटा पूर्व यानि 20 नवंबर की शाम पांच बजे से शराब और मादक पदार्थों की बिक्री बंद हो जाएगी। 22 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के निर्धारित समय शाम पांच बजे तक यह पाबंदी लागू रहेगी। इस दौरान जिले में शराब, बीयर आदि की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। वहीं, एक दिसंबर को मतगणना के दौरान भी 30 नवंबर की आधी रात 12 बजे से मतगणना समाप्ति के बाद रात 12 बजे तक मादक पदार्थों की बिक्री तथा आबकारी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान यदि आदेश का उल्लंघन कर शराब की कोई दुकान खोली जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी।
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