शामली, कैराना। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम सौरभ निवासी ऊन थाना झिंझाना को 10 साल के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 माह को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष की दी जाएग्री।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 18 अगस्त 2021 को थाना झिंझाना क्षेत्र से ऊन निवासी सौरभ एक किशोरी को बहला-फुसला कर ले गया था। किशोरी के पिता ने थाना झिंझाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसके बयान व मेडिकल कराया था, जिसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। अभियोजन पक्ष की और से 7 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम सौरभ को सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। संवाद