- न्यायालय ने तीनों मुजरिमों पर लगाया 10-10 हजार का अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। युवक पर ईंटों से जानलेवा हमला करने और गला काटने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने तीन मुजरिमों को 10-10 साल के कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 30 जुलाई 2021 की शाम करीब पांच बजे थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव बनत में सतेंद्र अपना रेहड़ा ठीक कराकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में भूमिया खेड़ा के पास राजबीर, इमरान व आस मोहम्मद निवासी बनत थाना आदर्श मंडी ने सतेंद्र को जबरदस्ती शराब पिलाकर सिर में ईंट मारी व गला काट दिया।
घायल सतेंद्र के पिता लक्ष्मीचंद ने आदर्श मंडी थाने पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने दोष सिद्ध पाए जाने पर राजबीर, इमरान और आस मोहम्मद को सजा सुनाई।