शाहजहांपुर। चुनाव के दौरान प्रत्याशी या संबंधित राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता किसी दूसरे प्रत्याशी या दल के खिलाफ निजी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आएगा। ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिले में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकार्ड और कार्याें तक ही सीमित होनी चाहिए। शांतिपूर्ण और अबाधित घरेलू जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। मतदाताओं की जाति, सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी।
चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति की राय या गतिविधियों के विरोध में उसके घर के सामने प्रदर्शन या धरना का सहारा नहीं लिया जाएगा।
रात 10 से सुबह 10 बजे के बीच लाउडस्पीकरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए नकदी, उपहार या शराब का वितरण नहीं किया जाएगा। उन स्थानों से जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जहां पहले से दूसरी पार्टी बैठक कर रही है।
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एआरओ, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट रखेंगे निगरानी
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश का पालन कराने के लिए एआरओ, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे। इसके साथ जिला चुनाव कंट्रोल रूम में निर्वाचन आयोग का उल्लंघन की शिकायत आती है तो संबंधितों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। सचल दल भी लगातार निगरानी के लिए क्रियाशील रहेंगे।
चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाएगा। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीमें इसकी लगातार निगरानी करेंगी।
-संजय कुमार पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकरी, एडीएम प्रशासन