फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shahjahanpur News: पत्थरों की बरसात करने लगे ग्रामीण, जान बचाने के लिए भागा था

Mon, 29 Jan 2024 02:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
विज्ञापन
अल्हागंज पुलिस की गिरफ्त में कंटेनर चालक कमलेश। स्रोत-पुलिस
विज्ञापन
शाहजहांपुर। गंगा स्नान के लिए जा रहे ऑटो सवार 12 श्रद्धालुओं को कंटेनर से कुचलने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसओजी, सर्विलांस सेल और अल्हागंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मऊ-शाहजहांपुर जाने वाले मार्ग से उसे दबोच लिया। चालक ने बताया कि हादसे के बाद आसपास के लोग पथराव करने लगे। खुद को बचाने के लिए तेजी से उसने कंटेनर बढ़ाया, इसलिए घायल पड़े लोग कुचल गए। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को अल्हागंज के सुगसुगी गांव के पास सुबह साढ़े दस बजे हुए हादसे में मदनापुर के दमगड़ा और जलालाबाद के लहसना के आठ पुरुष, तीन महिला व एक किशोर की मौत हो गई थी। हादसे के बाद चालक मौके से भाग गया था। मृतक सियाराम के तहेरे भाई तोताराम की तहरीर पर कंटेनर के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एसपी अशोक कुमार मीणा ने एसओजी, सर्विलांस सेल व अल्हागंज पुलिस को चालक की गिरफ्तारी के लिए लगाया था। रविवार को पुलिस ने स्टेट हाईवे पर मऊ शाहजहांपुर जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात मनोज अवस्थी ने बताया कि चालक कमलेश निवासी कल्याणपुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
-
कोहरा अधिक होने के चलते ऑटो देख नहीं पाया चालक
- पुलिस की पूछताछ में कंटेनर चालक कमलेश ने बताया कि कोहरा अधिक होने के कारण वह ऑटो को देख नहीं पाया। टक्कर लगने के बाद ऑटो की बॉडी कंटेनर में फंस गई थी। उसे निकालने के लिए कंटेनर को पीछे किया तभी आसपास के लोग उसकी ओर दौड़ पड़े और पथराव करने लगे। खुद की जान बचाने के लिए उसने कंटेनर को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद वह कंटेनर को लेकर भाग गया। उसे इतने लोगों के कुचलने का आभास नहीं था। चालक ने बताया कि एक महीने पहले ही कंटेनर चलाना शुरू किया था।
विज्ञापन


-
पुलिस ने धारा में किया बदलाव
- इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 में केस दर्ज किया था। आरोपी चालक की गिरफ्तारी के बाद धाराओं में बदलाव किया गया है। आरोपी को धारा 279, 304ए, 304 में जेल भेजा गया। थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि मृतक के परिजन की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया था। हत्या में वजह होती है। इसमें रंजिश या अन्य कोई वजह नहीं है। इसलिए धारा बदली गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें