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Shahjahanpur News: सगे भाई की गैरइरादतन हत्या में दोषी को दस साल कैद

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2014 को नाली के विवाद में सगे भाई के साथ की थी मारपीट
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संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार शुक्ल ने गैरइरादतन हत्या के मुकदमे में दोषी भाई को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर बाजार थाना क्षेत्र के निजामपुर गौटिया निवासी जंडैल सिंह ने पुलिस को बताया था कि 31 जनवरी 2014 को सुबह उसके भाई महेंद्र के साथ गांव के ही रहने वाले उसके भाई श्रीपाल ने शिवकुमार, सर्वजीत और श्रवण के साथ नाली के विवाद में मारपीट की थी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान घायल महेंद्र की मौत हो गई थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने महेंद्र के भाई श्रीपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने श्रीपाल को दोषी माना। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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