खुटार। क्षेत्र के एक गांव की युवती को ले जाने के आरोपी गांव गेहुआ निवासी रितिक को कोर्ट ने रिमांड पर देने से इन्कार कर दिया। पिता, मां ने लड़की को नाबालिग बताते हुए सीओ को प्रार्थनापत्र दिया था। सीओ के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को रितिक को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने युवती के गांव के प्राथमिक स्कूल की टीसी के आधार पर उसे बालिग माना। उसने भी अपने बयान में खुद को बालिग बताते हुए खुद ही रितिक के साथ जाने की बात कही। वहीं, लड़की के पिता का आरोप है कि उनके पास बेटी के नाबालिग होने के प्रमाण हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें लेने से इन्कार कर दिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि कोर्ट ने लड़की काे बालिग माना है। संवाद