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Shahjahanpur News: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

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शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आलोक कुमार शुक्ला ने दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोजा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। 23 नवंबर 2018 को रात दस बजे रामचंद्र ने अपने दोस्तों के साथ उसका अपहरण किया था। पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंसकर चार पहिया वाहन में डालकर अंजान जगह पर ले गए। वहां पर उससे दुष्कर्म किया। उसके जेवर उतार लिए। उसे देह व्यापार करने को मजबूर किया।
15 फरवरी 2019 की सुबह सात बजे मौका पाकर वह अपने माता-पिता के घर आई। वादिनी की तहरीर के आधार पर 24 फरवरी 2019 को रामचंद्र व अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना में एससीएसटी एक्ट की वृद्धि करते हुए रामचंद्र के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात व सरकारी वकील मनोज कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने रामचंद्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 3200 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
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