जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में बंदियों को संबोधित करते प्राधिकरण स
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार में किया गया। प्राधिकरण सचिव पीयूष तिवारी ने बंदियों को प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताया। कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दंडनीय अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर प्ली कानून के तहत निर्धारित सजा से कम सजा प्राप्त करने के लिए अभियोजन से सहायता लेता है। एलएडीसीएस के चीफ दिनेश मिश्र ने कहा कि सात वर्ष से कम की सजा वाले बंदी ही प्ली बार्गेनिंग का लाभ ले सकते हैं। लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल, जेल अधीक्षक मिजाजी लाल, जेलर कृष्ण मुरारी गुप्ता, डिप्टी जेलर अनिल विश्वकर्मा, डिप्टी जेलर सुभाष यादव, सुरेंद्र लाल आदि मौजूद रहे। संवाद