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वृद्धावस्था पेंशन घोटाला : सरकारी धन के गबन समेत चार धाराएं बढ़ाईं

Mon, 04 Mar 2024 12:25 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
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शाहजहांपुर। ढाई करोड़ के वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के आरोपी तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। पुलिस ने पूर्व में दर्ज एफआईआर में सरकारी धन के गबन समेत चार धाराएं और बढ़ाई है।
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पूछताछ में उसने अपने किए कृत्य की माफी मांगते हुए बताया कि मन में लालच आने की वजह से उसने गबन कर लिया। मार्च 2023 में समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना में घोटाला सामने आया था। 2390 बुजुर्गों की पेंशन के ढाई करोड़ रुपये दूसरों के खाते में भेज दिए गए थे। घोटाला पकड़ में आने के बाद प्रथमदृष्टया संलिप्तता मिलने पर तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया था।

वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने 19 सितंबर 2023 को थाना सदर बाजार में राजेश कुमार समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की। सख्ती बढ़ने के बाद राजेश कुमार ने 24 फरवरी 2024 को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की। पुलिस को राजेश कुमार ने बताया कि उसे घोटाले की कुल राशि का 40 प्रतिशत धन उसे मिला था। इन रुपयों को उसने प्राॅपर्टी खरीदने में लगा दिया था।
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लखनऊ में तीन मकान, सीतापुर में तीन बीघा जमीन और चार कारें खरीदी थीं। सदर इंस्पेक्टर रवींद्र सिंह ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (साजिश रचना), 409 (सरकारी धन का गबन), 402 (गैंग बनाना) और 472 (फर्जी मोहरें बनाकर फर्जीवाड़ा करना) की बढ़ोत्तरी की गई है।

सीतापुर से मऊ के बीच बदलता रहा ठिकाने
-निलंबित होने के बाद राजेश कुमार अचानक से भूमिगत हो गया था। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। क्राइम ब्रांच ने उसकी तलाश में सीतापुर में छापा मारा, लेकिन वहां से मायूसी हाथ लगी। बताते हैं कि वह सीतापुर से मऊ तक अपने ठिकानों को बदलता रहा। उसने हाईकोर्ट से स्टे हासिल करने का प्रयास भी किया था।
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-निलंबित समाज कल्याण अधिकारी को रिमांड के बाद जेल में दाखिल कर दिया गया है। केस में कुछ धाराओं की बढ़ोतरी भी की गई है।
बीएस वीर कुमार, सीओ सिटी
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