शाहजहांपुर। जिले की नदियों में अब सिर्फ पंजीकृत नाव ही चल सकेंगी। अपर मुख्य सचिव राजस्व के निर्देश पर डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिला स्तर और तहसील स्तर पर नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति का गठन करते हुए नाव दुर्घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड नाव की सुरक्षा जांच कराकर प्रत्येक नाव पर अधिकतम भार क्षमता, यात्रियों की संख्या, नाविक का नाम, नाव मालिक का नाम और नाव की अंतिम जांच तिथि का विवरण पीले रंग से साफ-साफ पढ़ने योग्य साइज में लिखा जाए। लाइफ जैकेट और अन्य आवश्यक उपकरणों की नाव पर उपलब्धता होनी चाहिए। सभी नाविक लाइफ जैकेट पहनकर ही नाव में बैठें। नाव चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और सेल्फी आदि लेने को प्रतिबंधित किया गया है। खराब मौसम और तेज हवा में नाव संचालित नहीं होंगी। नदी के किनारे किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने पर संबंधित थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा।