नौ मीटर की सड़क, पार्क के लिए छोड़नी होगी जगह
विशेषज्ञों के मुताबिक महायोजना में नई कॉलोनियां मानक के अनुसार बनेंगी। कॉलोनी में कम से कम नौ मीटर की सड़क होगी। मास्टर प्लान के हिसाब से लैंड यूज होना चाहिए। 15 प्रतिशत पार्क का क्षेत्र भी छोड़ा जाना आवश्यक है। 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस यानी इकॉनामिकली वीकर सेक्शन (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और 10 प्रतिशत निम्न आय समूह (लो इन्कम ग्रुप यानी एलआईजी) के लिए भूखंड छोड़े जाने चाहिए। पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
लेआउट की मंजूरी के बाद शुरू कराना होगा कार्य
औद्योगिक और व्यावसायिक भवनों का निर्माण बगैर ले-आउट की मंजूरी के नहीं कराया जा सकेगा। ले-आउट के मुताबिक कार्य नहीं होगा तो प्राधिकरण हस्तक्षेप करेगा। व्यावसायिक भवन के लिए भी मानक पूरे करने होंगे। कुल स्थान के 40 प्रतिशत क्षेत्र में ही भवन बनाया जा सकेगा। पार्किंग के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। निश्चित संख्या में ही फ्लोर बनाए जा सकेंगे।