फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shahjahanpur News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

Thu, 04 Jul 2024 04:24 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-11 ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


तिलहर क्षेत्र के गांव रुजवारी गौटिया निवासी मुन्नी देवी ने 28 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी माया देवी का विवाह सेहरामऊ दक्षिणी निवासी राजपाल के साथ किया था। ससुराल के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे। 27 जून की रात उसके पति राजपाल और ससुराल के अन्य लोगों ने बेटी की हत्या कर दी और घर से भाग गए। उसकी बेटी के दो बच्चे भी हैं।
विज्ञापन

विवेचना के बाद पुलिस ने राजपाल के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शिवकुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने राजपाल को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें