शाहजहांपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्र-छात्राओं की जन्मतिथि संशोधन से जुड़े मामलों को लेकर विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।
परिषद के सचिव भगवती सिंह ने कहा है कि विद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय छात्र-छात्राओं की जन्मतिथि निर्धारित अभिलेख के आधार पर ही दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में हाईस्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि संशोधन संबंधी विवाद न हो। इसे लेकर डीआईओएस हरिवंश कुमार ने भी संबंधित प्रधानाचार्यों को दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परिषद ने स्पष्ट किया है कि आरटीई अधिनियम-2009 के तहत कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु छह वर्ष निर्धारित है। संवाद