50 हजार से ज्यादा के जमा पर पैन नंबर देना जरूरी
बैंक खाते में 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा करने पर पैन नंबर देना जरूरी है। इससे यह पता करना आसान होगा कि किसके अकाउंट में कितने दो हजार रुपये के नोट जमा हुए। आयकर विभाग बस यह देखेगा कि जिसके अकाउंट में दो हजार के नोट ज्यादा मात्रा में जमा हुए हैं, उसके पिछले साल के आईटी रिटर्न में कितनी आमदनी का विवरण है यानी जमा हुए नोटों की राशि और आईटी रिटर्न का मिलान किया जाएगा।
आयकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर युवराज सिंह ने बताया कि बैंकों में 2000 के नोट जमा करने वालों की जांच को लेकर अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा कोई आदेश प्राप्त होता है तो इसका अनुपालन करवाएंगे।