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Rs 2000 Note: बैंकों में जाम हो रहे दो हजार के नोटों पर आयकर विभाग की नजर, मांगा जा सकता है ब्योरा

Sat, 27 May 2023 03:50 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर

सार

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार के नोट को चलन से बाहर रखने का फैसला किया है। इसके बाद से बैंकों में ये नोट जमा और बदले जा रहे हैं। बैंकों में जमा होने वाले दो हजार के नोटों पर आयकर विभाग की भी नजर है। 

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दो हजार के नोट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद से बैंकों में 2000 के नोट जमा करने के साथ ही बदले भी जा रहे हैं। जमा हो रहे नोटों पर आयकर विभाग की नजरें हैं। विभाग ज्यादा नोट जमा करने वाले ग्राहकों की जानकारी मांग सकता है। हालांकि शाहजहांपुर में आयकर विभाग के अधिकारियों ने आदेश मिलने पर ही ऐसा करने की बात कही है।

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आमतौर बैंकों को हर दिन जमा होने वाली रकम की जानकारी देनी होती है। यह नियम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों पर लागू है। इसमें किस ग्राहक ने दो हजार के कितने नोट जमा किए हैं, इसका भी ब्योरा रखा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे है जो कि काफी मात्रा में 2000 के नोट जमा करा रहे है, इनमें वाहन डीलर और सराफा कारोबारी शामिल हैं।

इनके साथ ही पेट्रोल पंप संचालक भी हैं, जिनके पंप से वाहन में ईंधन के लिए ग्राहक 2000 के नोट देकर जाते है। इन्हें बैंक खातों में जमा कराना होता है। तमाम वे लोग भी हैं, जिन्होंने 2000 के नोट डंप करके रखे थे। अब इन्हें बैंक में जमा करने पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले पांच दिनों में 100 करोड़ रुपये मूल्य के नोट बैंक शाखाओं में जमा हो चुके हैं।

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50 हजार से ज्यादा के जमा पर पैन नंबर देना जरूरी

बैंक खाते में 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा करने पर पैन नंबर देना जरूरी है। इससे यह पता करना आसान होगा कि किसके अकाउंट में कितने दो हजार रुपये के नोट जमा हुए। आयकर विभाग बस यह देखेगा कि जिसके अकाउंट में दो हजार के नोट ज्यादा मात्रा में जमा हुए हैं, उसके पिछले साल के आईटी रिटर्न में कितनी आमदनी का विवरण है यानी जमा हुए नोटों की राशि और आईटी रिटर्न का मिलान किया जाएगा।

आयकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर युवराज सिंह ने बताया कि बैंकों में 2000 के नोट जमा करने वालों की जांच को लेकर अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा कोई आदेश प्राप्त होता है तो इसका अनुपालन करवाएंगे। 
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