शाहजहांपुर। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना नवीनीकरण जल्द कराएं। अन्यथा उन्हें लाभकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है।
सहायक श्रमायुक्त (एएलसी) नासिर खान ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के लिए विभाग से मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, सत रविदास शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना, मृत्यु विकलांगता सहायता तथा अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन आदि योजनाएं संचालित है। इसी तरह संत रविदास शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत श्रमिक के दो बच्चों तक कक्षा 09, 10. 11 व 12 उत्तीर्ण करने पर विद्यालय जाने को एक बार साईकिल देने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए एकमुश्त सब्सिडी के रूप में चार हजार रुपये सीधे साइकिल विक्रेता को पात्र निर्माण श्रमिक द्वारा साइकिल की रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है। मृत्यु , विकलांगता तथा अक्षमता पेंशन योजना में पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने की दशा में दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये और अन्तिम संस्कार को 25 हजार रुपये आश्रितों को भुगतान किया जाता है। इन योजनाओं का हित लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका पंजीकरण योजना से पूर्व अद्यतन और नवीनीकृत हो। अधिक जानकारी के लिए निगोही मार्ग स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।