दहेज के लिए पत्नी को छत से फेंककर हत्या करने के आरोप में जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद फैज आलम खां ने मृतका के पति इकबाल कुरैशी को नौ वर्ष कारावास, और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर के मोहल्ला खलीलगर्वी निवासी फिदा हुसैन ने अपनी पुत्री परवीन की शादी इकबाल कुरैशी से की थी। शादी के कुछ माह बाद इकबाल दहेज में मोटर साइकिल और रुपयों की मांग को लेकर परवीन से झगड़ा करने लगा था। 17 जनवरी 2014 की रात 10:30 बजे इकबाल कुरैशी ने घर की छत से नीचे फेंककर परवीन की हत्या कर दी थी। इसका पता लगने पर फिदा हुसैन अपने पुत्रों के साथ मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुत्री की लाश पड़ी थी। पुलिस ने इस मामले में पिता फिदा हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 18 जनवरी 2014 को मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों के परीक्षण, गवाहों के बयान और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता वंशीलाल के तर्कों को सुना। जिला न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी कर मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया।