श्री पांडेय ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान ने हम सबको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की है। किसी के भी अधिकारों के हनन होने पर कानूनी सहायता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निशुल्क विधिक परामर्श कमेटी गठित की गयी है। जो गरीबों, निराश्रितों महिलाओं और बच्चों को कानूनी सहायता दे रही है। किसी के साथ अन्याय होने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर धारा 156(3)के अंतर्गत न्यायालय पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश देती है। कार्यक्रम मे प्रभारी वार्डन अर्चना मिश्रा, शिक्षिका प्रतिभा मिश्रा, विनीता, नवनीत आदि विद्यालय स्टाफ के साथ ही छात्राओं के अभिभावक मौजूद रहे।