शाहजहांपुर। किशोरी से छेड़खानी में अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 मई 2016 को उसकी 14 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। तभी सनी घर में घुस आया। उसने बेटी के साथ छेड़खानी की। बेटी के शोर मचाने पर वह भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान वादिनी, पीड़िता के बयानों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने दोषी को पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई। संवाद