शाहजहांपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने और आयुध अधिनियम के तहत दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
2018 में चौक कोतवाली पुलिस ने बंगस मोहल्ले में बकरियों वाली पुलिया के रहने वाले राजा और उसके सहयोगी के खिलाफ गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर राजा को दोषी पाया। न्यायालय एएसजे-05 ने उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद