फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एसपी डॉ. मनोज कोर्ट में तलब

Sun, 03 Jul 2016 12:33 AM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
 न्यायालय के विधिक आदेश की अवहेलना करने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने एसपी डॉ. मनोज कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के लिए 18 जुलाई अपनी अदालत में तलब किया है। नोटिस में बताया गया कि थाना रोजा में हत्या के प्रयास के सरकार बनाम नन्हें उर्फ सत्येंद्र सिंह आदि के मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस मुकदमे में गवाहों के प्रस्तुत करने की कई तारीखें देने के बाद भी 13 जून 2016 को हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र के गांव बहरिया निवासी चुटहैल गवाह भवानी सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर इस निर्देश के साथ भेजा गया था कि चुटहैल गवाह भवानी सिंह को संबंधित थाने की पुलिस गिरफ्तार करके एक जुलाई गवाही हेतु अदालत में प्रस्तुत करें। मगर न्यायालय के आदेश के बावजूद गवाह को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही एनबीडब्ल्यू वाद तामील या अदम तामील अदालत को वापस भेजा गया। इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इस प्रकार का कृत्य धारा 173 भादसं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि आपके द्वारा लोक सेवक होते हुए जानबूझकर न्यायालय के विधिक आदेश की अवहेलना की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें