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रमनदीप की जमानत के खिलाफ सास ने कोर्ट में दिया पत्र

Thu, 23 Feb 2017 11:48 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
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एक सितंबर, 2016 की रात बंडा थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव में एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद उसकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक रमनदीप कौर के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पंचम एहसानुल्लाह खान की अदालत में 28 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट से स्वीकृत जमानत के क्रम में यहां रमनदीप के लिए दाखिल दो जमानतियों पर चौक कोतवाली प्रभारी केके चौधरी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में बृहस्पतिवार को सौंप दी। सुखजीत मर्डर केस पर इसी न्यायालय में 27 फरवरी को सुनवाई नियत हुई है। इस बीच डीएम, एसपी और चौक कोतवाली पुलिस पर अपने जमानतियों को धमकाने और वकील के यहां पुलिस की निगरानी संबंधी बुधवार को कोर्ट में रमनदीप द्वारा दिए गए पत्र के बाद बृहस्पतिवार को उसकी सास वंश कौर ने कोर्ट में पत्र देकर रमनदीप के दोनों जमानतियों के पेशेवर होने का हवाला देते हुए उसे जमानत रिहा न करने का अनुरोध किया है।
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मृत एनआरआई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू की मां वंश कौर अपने अधिवक्ता प्रमोद तिवारी के मार्फत अपर सत्र न्यायाधीश पंचम को दिए गए पत्र में लिखा है कि वह इस हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ वादिनी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के आधार पर मुख्य आरोपी रमनदीप कौर की जमानत स्वीकार की है और उसी के क्रम में यहां की कोर्ट में उसकी ओर से चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला वंगश निवासी अहमद हुसैन और नबी हुसैन को जमानती बनाया गया है। उन्होंने लिखा है कि वे दोनों रमनदीप के न तो संबंधी है, न ही नजदीकी रिश्तेदार  और ना ही कोई जान - पहचान है, उसके बाद भी अपने लाभ के लिए दोनों जमानतियों जमानत दाखिल किया है। उनका कहना है कि ये दोनों पेशेवर जमानती हैं एवं तहसील रिकार्ड के जमानती रजिस्टर के हवाले से उनके द्वारा फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और लखनऊ की अदालतों में अलग - अलग केस में आरोपियों के जमानती होने का ब्योरा भी दिया है। इसका उल्लेख करते हुए वंश कौर ने लिखा है कि इन दोनों जमानतियों ने जनपद और गैर जनपदों में जमानतियों का एक सक्रिय गिरोह बना रखा है जो पैसा लेकर फर्जी जमानत की व्यवस्था कराते हैं जिसके संबंध में तहसीलदार और लेखपाल द्वारा किसी प्रकार की कोई आख्या जमानत तस्दीक के संबंध में नहीं भेजी गई है। उन्होंने अपने पत्र में विदेशी नागरिक रमनदीप कौर के फर्जी जमानत दाखिल कराकर विदेश पलायन करने की आशंका जताई है। हालातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि पेशेवर जमानती के जमानत पर रमनदीप कौर को रिहा करना न्याय हित में नहीं है। 
दोनों जमानती कोर्ट में हाजिर नहीं हुए-एनआरआई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू हत्याकांड में जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक रमनदीप कौर के दोनों जमानती बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में जमानत प्रकरण पर सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हुए। अभियोजन अधिकारी खतीब अहमद ने बताया कि थाने से इस प्रकरण में आख्या प्राप्त हो गई है लेकिन जामिनदारों के हाजिर न होने के चलते आरोपी के वकील वीरपाल सिंह के प्रार्थनापत्र पर 28 फरवरी को सुनवाई नियत हुई है। 
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