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तीन ब्रांड पर लगाया जुर्माना

Thu, 21 Apr 2016 12:06 AM IST
ब्यूरो/शाहजहांपुर
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उत्तर भारत के लोकप्रिय बिस्किट ब्रांड गुड डे, अंश ब्रांड रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक और कुक एंड फ्राई ब्रांड सोया ऑयल के नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग की राजकीय प्रयोगशाला में जांच किए जाने पर अधोमानक पाए गए हैं। इन नमूनों की रिपोर्ट पर एडीएम प्रशासन मुनेंद्र नाथ उपाध्याय ने अपने न्यायालय में संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए तीनों कंपनियों पर 4.50 लाख रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही विक्रेताओं को 30-30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है। अन्यथा की स्थिति में प्रतिवादियोें को कारावास की सजा भोगनी पड़ सकती है।
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एडीएम ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की सचल दल टीमों ने सिंधौली में किराना की दुकान चला रहे गोरा रायापुर निवासी रज्जन दीक्षित के प्रतिष्ठान से अंश ब्रांड पैक्ड नमक, तिलहर के मोहल्ला कच्चा कटरा निवासी कमलकांत के मीनाक्षी प्रोवीजन स्टोर से सोया आयॅल की पांच सौ मिली बोतल और निगोही के विनय कुमार की दुकान से गुड डे बिस्किट पैकेट बतौर नमूना लिया था।
उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला में जांच कराने पर तीनों नमूने मानकों की कसौटी पर फेल हो गए। इन मामलों में दर्ज मुकदमों की सुनवाई करने के बाद एडीएम ने बिस्किट निर्माता कंपनी पर दो लाख रुपये और अन्य दोनों कंपनियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही दुकानदारों को जुुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया। एडीएम उपाध्याय के अनुसार दूध से निर्मित लौज का नमूना अधोमानक पाए जाने पर कोरोकुइयां के मिठाई विक्रेता नन्हें लाल को 25 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है।
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