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तीन लोगों की जान लेने वाले पांच डकैतों को उम्रकैद

Thu, 08 Jun 2017 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शाहजहांपुर
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मीरानपुर कटरा क्षेत्र के गांव कसरक में वर्ष 1998 में डकैती के दौरान पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्नीस साल बाद हुए इस फैसले में जज ने पांचों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस रकम में से 50-50 हजार रुपये मृतकों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का आदेश दिया गया है।
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यह घटना 1998 में 16/17 अक्तूबर की रात हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, रात 12 बजे गांव केे ही दिनेश अपने भाई अनिल कुमार और अपने साथी राकेश व उसके भाई सतीश, आशू उर्फ अरविंद कुमार के अलावा चार-पांच अन्य साथियों के साथ भगवान दास के घर में घुस गए थे। सोते हुए भगवान दास को उन्होंने आवाज देकर बुलाया और बाहर आने पर बदमाशों ने उसे बंदूकों की बट से मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उसका पुत्र सेवाराम जागकर बाहर आया और पिटाई कर रहे लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने सेवाराम के पेट में गोली मार दी। इससे वह घायल हो गया। इसी दौरान उसका भाई रामसरन और भतीजा मनोरथ भी आ गए। बदमाशों ने उन्हें भी गोली मार दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सेवाराम की जिला अस्पताल में मौत हुई। लुटेरों ने इसके बाद ओमप्रकाश, श्यामलाल व अन्य के घरों में लूटपाट की। घटना के बाद सभी लोग गांव के पश्चिम दिशा की ओर भाग गए।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी अनिल, राकेश, सतीश, आशू उर्फ अरविंद कुमार के खिलाफ धारा 396 व नन्हें उर्फ ओमपाल सिंह के खिलाफ धारा 396, 412  का आरोप पत्र न्यायालय भेजा। नन्हें सिंह उर्फ ओमपाल सिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। अपर सत्र षष्ठम न्यायालय में न्यायाधीश फराह मतलूब ने सरकारी वकील उमेश गुर्जर की ओर से प्रस्तुत छह गवाहों के बयान व पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर अनिल, राकेश, सतीश, दिनेश, आशू उर्फ अरविंद कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। रकम अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है। 
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